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अगर आप अपनी कार बेचने के सोच रहे है और आप का कार लोन का भुगतान पूरा नहीं हुआ है तो आप बिना अपने कार लोन के पूर्ण भुगतान के भी अपने कार लोन को किसी दूसरे के नाम पर स्थानांतरित (Transfer) कर सकते है।

हर एक व्यक्ति अपना खुद का घर के साथ साथ अपनी खुद की कार भी खरीदना चाहता है बैंक इसके लिए आसान ब्याज दर पर कार खरीदने की सुविधा भी प्रदान करता है जिस से की आप अपने सपनो की कार खरीद सके पर कई बार ऐसा होता है की आप की कार पुराणी होने पर या फिर किसी प्रकार की मासिक क़िस्त के भुगतान में असमर्थ होने पर आप अपनी कार बेचना चाहते है पर आप के कार लोन का भुकतान पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है बैंक आप को अपना कार लोन को किसी दूसरे के नाम पर हस्तांतरण (Car loan transfer) कर सकते है।

कार लोन ट्रांसफर एक जटिल प्रक्रिया है अगर आप भी अपने कार के लोन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने का सोच रहे है तो इस से जुड़े अन्य तरह के खर्चो का भी आप को मूल्यांकन कर लेना जरुरी होगा। इन खर्चो में लोन ट्रांसफर शुल्क, पंजीकरण हस्तांतरण शुल्क, बीमा हस्तांतरण शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क होता है। इन सभी शुल्कों के कारण कार खरीदने वाले व्यक्ति को कार खरीदना महगा होगा।

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आप निन्मलिखित चरणों को पूर्ण कर के अपने कार लोन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर सकते है –

सबसे पहले कार लोन एग्रीमेंट की अच्छी तरह जाँच करे

कार लोन को को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने से पहले आप अपने कार लोन एग्रीमेंट की अच्छी तरह जाँच करे कर ले और ये सुनिश्चित कर ले की आप के कार लोन में इसे किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करने का प्रावधान हो। अगर आप को ये प्रावधान लोन डॉक्यूमेंट में न मिले तो आप अपने लोन देने वाले संसथान में जा कर भी पता कर सकते है। आप को ये भी सुनिश्चित करना होगा की जिस के नाम आप लोन को ट्रांसफर करना चाहते है वो संस्थान की सभी शर्तो को पूर्ण करता हो।

कार जो खरीद रहा है उसकी विश्वसनीयता (credibility) को देखे

जिस के नाम आप अपने कार लोन ट्रांसफर करना चाहते है उसका एक अच्छा क्रेडिट इतिहास होना बहुत जरुरी है । क्यों की किसी भी ऋण देता संसथान की ये प्राथमिक शर्त होती है। अगर उन्होंने इस से पहले कोई लोन लिए है तो आप उस व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर भी देख सकते है जो भी उस व्यक्ति के क्रेडिट इतिहास की व्याख्या करता है । इसके साथ ही उस व्यक्ति का आय प्रमाण पात्र, मूल निवासी दस्तावेज भी होना आवश्यक है। अगर ऋण देता संसथान इन सभी चीजों से संतुष्ट होता है तो फिर आप अपना कार लोन को किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकते है।

कार के पंजीकरण प्रमाणपत्र को स्थानांतरित करें

कार लोन के ट्रांसफर के साथ साथ आप को कार के पंजीयन को को नए कार खरीद दाता के नाम पर ट्रांसफर करना होना चाहिए जिससे की कार का मालिकाना हक़ सम्बंधित व्यक्ति के नाम पर हो जाये इसमें आप को आप के निकटम आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) ऑफिस में जाना होगा वह पर आप की पंजीयन स्थान्तरण शुल्क के साथ साथ आप को विभिन्न टैक्स का भुकतान करना होगा। हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आप के लोन देता सस्थान आप के पंजीयन के साथ साथ सभी दस्तावेज के साथ आप के लोन को अन्य व्यक्ति के नाम और हस्तांतरण कर देगा।

कार बीमा पॉलिसी ट्रांसफर करें

कार लोन हस्तांतरण के साथ साथ आप को अपनी कार की बीमा पालिसी को भी संबधित व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित करनी होगी। इसलिए आप के द्वारा पंजीकरण और कार लोन के ट्रांसफर करने के बाद आप को अपना कार बीमा भी को भी ट्रांसफर करना होगा जिस से की आप की कार दाइत्व पूर्ण रूप से हस्तांतरित हो जाये और आप को बाद में आप को बीमा की प्रीमियम न देनी पड़े। बीमा पालिसी को हो स्थान्तरित करने के लिए आप को ऋण दस्तावेज, पंजीकरण प्रमाण पत्र कॉपी बीमा ऑफिस में देना होगा।

अगर आप भी सेकंड हैंड कार खरीदना चाहते है और आप उसके लिए लोन लेना चाहते है तो आप उस पर लोन के लिए भी आवेदन कर सकते है। पर ये ध्यान देने योग्य बात है की नै कार के मुकावले सेकंड हैंड कार पर कार लोन की दर अधिक होती है और इसके लिए कार लोन कम्पनी आप के क्रेडिट स्कोर की जांच भी नै के मुकाबले ज्यादा ध्यान से करती है।

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