
प्रधान मंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहु उद्देशीय योजना है जो की जून 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इसका उद्देश्य ऐसे लोग जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है को घर मुहैय्या करवाना है बाद में इस योजना के साथ साथ पानी के कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और 24 * 7 बिजली आदि को भी जोड़ा गया। इस योजना का लक्ष्य 31 मार्च, 2022 तक 2 करोड़ से अधिक किफायती घर लोगो को देना है।
प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के प्रकार
इस योजना को दो भागो में बता गया है एक जिसमे की ग्रामीण इलाकों को शामिल किया गया है दूसरी जिसमे नगरीय और शहरीय इलाकों को लंबित किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) – प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भारत के सभी ग्रामीण इलाको को जिसमे दिल्ली और चंडीगढ़ अपवाद है को जोड़ने के लक्ष्य है इसके तहत ऐसे गरीब पर निम्न ग्रामीण परिवार जिनके पास खुद का मकान नहीं है या कच्चा मकान है उन्हें पक्के मकान के साथ साथ बुनियादी सुविधा जैसे सोचालय, जल और 24 घंटे बिजली पहुंचना है।
प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) – प्रधान मंत्री आवास योजना की शहरी इकाई के तरह ऐसे परिवार जो नगरीय या शहरी क्षेत्र में रहते है और उनके पास खुद का मकान नहीं है उन्हें अपना खुद का पक्का मकान देना है साथ ही बुनियादी सुविधा जैसा की ग्रामीण आवास योजना के तहत मिलती है इसके लिए सरकार 2 तरह से मकान उपलभ्ध करवा रही रही है पहला खुद मकानों का निर्माण करके और दूसरा फ़ोन लोन पर सब्सिडी प्रदान कर के।
प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी को तीन चरणों में बता गया है –
- अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के बीच चुनिंदा राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 100 शहरों को शामिल किया गया
- अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के बीच 200 अतिरिक्त शहरों को शामिल किया गया
- अप्रैल 2019 और मार्च 2022 के बीच शेष शहरों को शामिल किया गया
प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी में अभी तक 88 लाख से अधिक घरों की मंजूरी मिल चुकी है ।
PMAY सुविधाएँ
- झुग्गी पुनर्वास के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 लाख रूपए तक की सहता राशि प्रदान की जाएगी।
- अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में घर निर्माण के करते है तो उसके लिए 1.5 प्रति आवास भुगतान किये जायेंगे।
- हाउसिंग लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी का फायदा ले सकते है।
- ब्याज सब्सिडी 20 वर्ष तक के लोन पर मुहैया करवाई जाएगी।
- महिलाओं को घर के मालिक या सह-आवेदक बनने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- वरिष्ठ नागरिकों तथा विकलांग लोगो के लिए योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
- घर / फ्लैट की गुणवत्ता राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
- निर्माण से पहले भवन डिजाइन पर स्वीकृति अनिवार्य है।
- ऋण राशि या संपत्ति की लागत की कोई सीमा नहीं।
PMAY पात्रता मानदंड
- आवेदक परिवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसके परिवार के पास भारत में कही भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के परिवारों को सरकार / राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना का लाभ भूतकाल में न मिला हो।
- आवेदक परिवार परिवार को किसी भी प्राथमिक ऋण संस्थान (PLI) से PMAY सब्सिडी का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
- सब्सिडी होम लोन का कभी भूतकाल में ट्रांसफर अपने नाम पर ना लिया हो ।
- एमआईजी आय समूह के तहत लाभार्थी परिवारों को लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आधार संख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
प्रधान मंत्री आवास योजना के मुख्य बिन्दू
- पारिवारिक श्रेणी में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे बेटी शामिल होगी ।
- शादी सुदा ना होने की इस्थिति में घर के वयस्क कमाने वाले सदस्य को एक अलग परिवार के रूप में मन जा सकता है बशर्ते वह भारत में अपने नाम पर पक्के घर का मालिक न हो।
- विवाहित जोड़े के मामले में, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एकल स्वामित्व के लिए पात्र होगा।
- अगर आप का मकान 21 वर्ग मीटर से काम का है तो उसके इकाई वृद्धि 30 वर्ग मीटर तक प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत की जा सकती है बसर्ते वह पर वृद्धि के लिए भूमि उपलब्ध हो।
प्रधानमंत्री आवास योजना घटक
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (सीएलएसएस)
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी की सुरुवात की गई है इसमें शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को उनके होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करना है इसका विवरण मिनलिखित तालिका में है –
विवरण | EWS | LIG | MIG1 | MIG 2 |
घरेलू आय | 3 लाख रूपए तक | 3 – 6लाख रुपये तक | 6-12लाख रुपये तक | 12- 18लाख रुपये तक |
ब्याज सब्सिडी | 6.50% | 6.50% | 4.00% | 3.00% |
सब्सिडी गणना के लिए योग्य ऋण राशि | 6 लाख तक | 6 लाख तक | 9 लाख तक | 12 लाख तक |
अधिकतम सब्सिडी | 2,67,280 | 2,67,280 | 2,35,068 | 2,30,156 |
अधिकतम ऋण अवधि | 20 वर्ष | 20 वर्ष | 20 वर्ष | 20 वर्ष |
अधिकतम क्षेत्र | 30 वर्ग मीटर | 60 वर्ग मीटर | 160 वर्ग मीटर | 200 वर्ग मीटर |
ब्याज सब्सिडी की एनपीवी गणना के लिए छूट दर | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
महिला स्वामित्व / सह-स्वामित्व | एक नए घर के लिए अनिवार्य/ मौजूदा संपत्ति के लिए अनिवार्य नहीं है | अनिवार्य नहीं | अनिवार्य नहीं | अनिवार्य नहीं |
झुग्गी निवासियों पुनर्निवासन
शहरी बस्ती में रहने वाले झुग्गी वासी का पुनर्निवासन के तहत उसको पृवत संसथान से मिलकर घर मुहैया करवाना भी लक्ष है इसमें झुग्गी वासियो के लिए भूखंड की व्यवस्था कर उसमे घर का निर्माण तथा 1 लाख रूपए का अनुदान होगा।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवास
केंद्र तथा राज्य सकरार मिल कर निजी संगठनो से साझेदारी कर के किफायती आवास का निर्माण तथा अवलोकन का कार्य करती है तथा इसमें बसावट पर आवेदन करता को 1.5 लाख रूपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है ये सभी भारत सरकार के अधीन सहरी क्षेत्रों में कर सकते है।
आवेदन करता के घर के निर्माण या पुनर्निमाण के लिए सब्सिडी
ऐसे आवेदन करता जो की अपने घर का निर्माण खुद के स्वामित में करवाना चाहते है या घर का पुनर्निर्माण करवाना चाहते है उसके लिए भारत सरकार 1.5 लाख तक की सहायता प्रदान करती है इस योजना में दी जाने वाली राशि उसके गृह कर में लगने वाली राशि के अनुपात में होती है।
PMAY के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- PMAY के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट देखें
- नागरिक मूल्यांकन मेनू के तहत अन्य 3 घटकों के तहत लाभ विकल्प चुनें
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और जैसा कि आपके आधार कार्ड में बताया गया है
- आपके आधार नंबर के सफल सत्यापन पर, आपको PMAY आवेदन पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आय विवरण और बैंक खाता विवरण जैसे आवश्यक विवरण दर्ज करें
- “मुझे पता है …” चेकबॉक्स पर टिक करें
- कैप्चा दर्ज करें और सेव बटन पर क्लिक करें
- सेव विकल्प पर क्लिक करने के बाद, एक सिस्टम जेनरेट किया गया एप्लिकेशन नंबर दिखाई देगा, जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए प्रयोग कर सकते है।