
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रधान मंत्री ने इसमें14.5 करोड़ जोड़ने का फैसला लिया है अब इसमें भारत के अधिकतर किसानो को लाभ मिलेगा जिससे की भारत का हर एक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का लाभ ले पायेगा पहले ये योजना छोटे व सीमांत किसानो के लिए ही थी। पुराने आकड़ो में इस योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानो को ही शामिल किया गया था।
सरकार की आधिकारिक घोसना में कहा गया की वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र 87,217.50 करोड़ रुपये लगभग 14.5 करोड़ किसानो के खातों में सीधे सब्सिडी के रूप में डालेगी जिस से भारत के अधिक से अधिक किसानो को इस योजना का लाभ मिल सके।
ऐसे करे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए अप्लाई
प्रधना मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना में विस्तार की घोसना चुनाव प्रचार के दौरांत ही कर दी थी और प्रधान मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही कैबिनेट के पहले फैसला इस योजना को क्रियान्वित किया गया। सरकार की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि कुछ परिचालन मुद्दों जैसे झारखंड में अद्यतन भूमि रिकॉर्ड की कमी और असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों में आधार की पहुंच का अभाव भी हल हो गया है।
पीएम किसान सम्मान सिद्धि (PMKSS) की घोषणा 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2019 की प्रस्तुति के दौरान की गई थी, जिसमें अनुमानित 12.5 करोड़ लघु और सीमांत जिनके पास 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है उन किसानों के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता (तीन बराबर किस्तों में) प्रदान करने का निर्णय लिया गया था।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जरुरी दस्तावेज (कागजात)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की राशि केंद्र सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में डाली जाएगी जो की 2000 हजार की तीन किस्तों में होगी पहली किस लगभग 3.11 करोड़ सीमांत किसानो के खातों में डाली जा चुकी है साथ ही दूसरी क़िस्त भी लगभग 2.66 करोड़ लाभार्थियों के खातों में सरकार द्वारा डाली जा चुकी है।