
मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना (सोलर पंप स्कीम) एक किसान हित ग्राही योजना जिस में की मप्र के किसानो को अपनी कृषि भूमि पर सिचाई के लिए सोलर पंप पर अनुदान प्रदान किया जायेगा। मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है यहाँ के 90% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है इसलिए भी सोलर पंप योजना मध्यप्रदेश के किसानो लिए बहुत ही लाभप्रद है।
मध्यप्रदेश में 154.55 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है जिसमे अलग अलग श्रोतो से 89.70 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती। जिसमें से 27% क्षेत्रों में सर्कार द्वारा बनाई गई लघु, मध्यम एवं वृहद् सिंचाई परियोजना जैसे बांध, स्टाप डैम अदि के द्वारा सिचाई होती है तथा शेष 73% क्षेत्रों में बिजली के पंप एवं डीजल पम्प के द्वारा सिंचाई की जाती है।
मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना (mp solar pump yojana) एक किसान हित ग्राही योजना जिस में की मप्र के किसानो को सिचाई के लिए सोलर पंप पर अनुदान प्रदान किया जायेगा। जो की 90% तक होगा। मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना क्या है आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे। सब्सिडी कैसे मिलेगी। CM Yojana
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्य परियोजना में बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी खर्च करने के बाद भी ऐसा बहुत बड़ा इलाका है जहा बिजली की लाइन नहीं है ऐसी जगह पर डीजल पम्प के द्वारा सिचाई की जाती है। जिसमे की किसानो की बड़ी पूंजी खर्च हो जाती है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने मप्र के किसानो के लिए सोलर पंप योजना का सुभारम्भ किया है। इसका लक्ष मध्यप्रदेश में डीजल पम्प तथा दूरदरज के इलाके जहा सिचाई की उपलब्धता नहीं है ऐसी जगह पर सोलर पंप योजना के माध्यम से किसानो की मदद कर उनके लिए सोलर सिचाई पंप उपलब्धत करवाना है।
मप्र सोलर पंप योजना
मप्र सोलर पंप योजना योजना में मध्यप्रदेश के सभी किसान अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसमें इस योजना में किसान अंश 10% से 15% तक होगा इसमें मध्यप्रदेश राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार मिलकर 90% तक का अनुदान प्रदान करेगी।
इसमें लक्ष से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर उस क्ष्रेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहा पर बिजली की उपलब्धता नहीं है या कृषि पम्पो के लिए स्थाई कनेक्शन की उपलब्धता नहीं है या बिजली कंपनियों के स्थाई घाटे की वजह से वह से ट्रांसफार्मर हटा लिए गए है या बिजली कनेक्शन के लिए खम्बे की दुरी 300 मीटर से अधिक है जिस कारन यहाँ के किसान सिचाई के लिए डीजल पंप या या बारिश पर ही निर्भर है। इससे की ऐसे किसान भी इस सोलर पंप योजना योजना का लाभ ले कर उन्नति कर सके।
मध्यप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना – कृषि यंत्रों पर सब्सिडी
ऐसे किसानो को भी प्राथमिकता दी जाएगी जिन के खेत बांध या नदी के किनारे है और पानी भराव की स्थिति में वाटर पम्पिग की जरुरत पड़ती है।
सोलर पंप योजना में सब्सिडी की जानकारी
क्रम संख्या | सोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकार | कुल राशि (हजार में) | हितकारी (किसान) अंश (हजार में) | डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन) |
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1. | 1 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 175480 | 17500 | 30 मी. के लिए 42000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. |
2. | 2 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 212395 | 21000 | 10 मी. के लिए 180000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 12 मी. |
3. | 2 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 235319 | 23500 | 30 मी. के लिए 63000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. |
4. | 3 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 341330 | 34000 | 30 मी. के लिए 105000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी. 50 मी. के लिए 63000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 75 मी. 70 मी. के लिए 42000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. |
5. | 5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 453680 | 68000 | 50 मी. के लिए 100800 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 67200 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 45600 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
6. | 5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 411950 | 68000 | 50 मी. के लिए 91200 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 62400 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 40800 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
7. | 7.5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 645510 | 260000 | 50 मी. के लिए 141750 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 94500 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 64125 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
8. | 7.5 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 570310 | 260000 | 50 मी. के लिए 128250 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 87760 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 57375 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
9. | 10 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 936250 | 468000 | 50 मी. के लिए 189000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 126000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 85500 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
10. | 10 एच.पी.डी.सी. सबमसिर्बल | 714760 | 357500 | 50 मी. के लिए 171000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 117000 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 76500 शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी. |
सोलर पंप योजना के लिए जरुरी पात्रता
मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना के लिए जरुरी पात्रता के लिए सिर्फ 2 ही बाटे जरुरी है वो है –
- आवेदन करने वाला किसान मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो।
सोलर पंप योजना का उद्देश्य
- मध्यप्रदेश के किसानो की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य में सिंचिंत क्षेत्र बढ़ाना जिस से की वे अपनी वार्षिक उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।
- जहा पर बिजली न होने की वजह से सिचाई नहीं होती है वहाँ सिंचाई की व्यवस्था कराना।
- डीजल पुम्पो के द्वारा सिंचाई करने में किसानों पर खेती का खर्चा बढ़ता है उसे काम करना।
- सिंचाई हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले अस्थाई विद्युत कनेक्शनों में कमी लाना।
- किसानों ज्यादा सक्षम बनके तथा उन्नत तरीको से उच्च मूल्य बागवानी की फसलों को बढ़ावा देना।
- नई तथा कुशल सिंचाई तकनीक के माध्यम से भूजल का संरक्षण को बढ़ाना।
- डीजल पम्प से होने वाले प्रदूषण को काम करना।
सोलर पंप योजना आवेदन करे
मध्यप्रदेश सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगो को सोलर पंप योजना के तहत सोलर पंप लगवाने को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना का एक ऑनलाइन पोर्टल (सोलर पंप योजना आवेदन पोर्टल) बाय है जिस से की आप कही से भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है तथा इस योजना का लाभ ले सकते है। आवेदन करने के लिए आप को निमिलिखित स्टेप्स को पूरा करना होगा –
- सबसे पहले आप को मध्यप्रदेश सरकार सोलर पंप योजना की ओफ्फिकल वेबसाइट “वेबसाइट के लिए क्लिक करे” पर जाना होगा। यहाँ पर जाकर आप को सबसे पहले अपने बारे में निम्न सामान्य संकरी देना होगा-\
- आवेदक का नाम
- पिता/पति का नाम
- गाँव/ग्राम पंचायत
- पोस्ट ऑफिस, पिनकोड नम्बर सहित
- ब्लॉक
- तहसील
- जिला
- दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर यदि कोई हो तो
- ई-मेल यदि कोई हो तो
- भूमि स्वामित्व (दस्तावेज संलग्न करें)
- पहचान पत्र
- खसरा नम्बर
- उपरोक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन
- जल स्त्रोत जिस पर सौर ऊर्जा आधारित पम्प संयंत्र लगाना है
- इसके बाद आप को अपने जल श्रोत का विवरण देना होगा
- बोरवेल का प्रकार, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच व 9 इंच :
- भूमिगत जल गहराई (फीट में)
- बोरवेल की गहराई (फीट में):
- दैनिक पानी की आवश्यकता
- बोरवेल/पानी के स्त्रोत से सोलर पैनल हेतु छायारहित स्थल की दूरी
- इसके बाद आप जिस सोलर पंप की आवश्यकता है वो लिस्ट में से चुनना है।
- अगर आप प्राथमिक हितग्राही की सूचि में है तो उसकी भी जानकारी दे जैसे अगर आप के वह बिजली कनेक्शन नहीं है, नदी बांध के समीप है या आप पूर्ण रूपेण डीजल पंप पर निर्भर है आदि।
- अंत में अग्रिम नगद भुक्तान की जानकारी की आप कैसे भुक्तान करेंगे आप निम्न तीन तरीको से भुक्तान कर सकते है।
- डिमांड ड्राफ्ट नंबर
- नगद भुगतान का रशीद क्रमांक
- ऑनलाइन भुगतान
आप को भुक्तान के लिए मध्यप्रदेश की सोलर पंप योजना के लिए एक बैंक अकाउंट भी दिया है जिस में भी आप राशि को जमा करवा सकते है जो निम्लिखित है –
- खाता क्रमांक – 656501700232
- मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सी. एम. सोलर पंप स्कीम
- बैंक का नाम – ICICI Bank Ltd.
- शाखा का नाम – शिवाजी नगर शाखा, भोपाल
- आईएफएससी कोड – ICIC0006565
मध्यप्रदेश की सोलर पंप योजना की अग्रिम राशि को आप निम्न पते पर जाकर नगद या डीडी भी जमा करवा सकते है।
- मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड सी. एम. सोलर पंप स्कीम के पक्ष में डी.डी स्वीकार की जाएगी।
- नकद भुगतान ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय में लिये जा रहे हैं
मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना (सोलर पंप स्कीम) मध्यप्रदेश सरकार की बहुत ही लाभप्रद योजना है आप इसमें ज्यादा से ज्यादा आवेदन करे तथा इस योजना का लाभ ले अगर आप को ये पोस्ट अछि लगी हो तो शेयर करे अगर आप के पास मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना से सम्बंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कर के पूछ सकते है तथा अपने सिझाव भी दे सकते है धन्यवाद्।
7985371254
7985371254
अकाउंट में ₹5000 भेजो अकाउंट अकाउंट नंबर 50 405453494
सर हमने सोलर पंप के पैसे 09/04/2018 में जमा किये थे परन्तु आज दिनांक तक हमारा सोलर पंप सेट स्वीकृत नहीं हुआ | कृपया बताने का कष्ट करें कि पंप की स्वीकृति कब तक मिलेंगी ? और क्या स्वीकृत पंप की लिस्ट ऑनलाइन भी देखी जा सकती है ?
Sir kya tahshil level me koi karyalaya hai kaha ham jakr solar pump ki form bhar sake agar koi hai to bataiye sir ham hai Chanderi se
Kaptan Singh ji aap apne tahasil karyalay me ja kar jankari le sakte hai
DC solar water pump Lena hi2hp
5 किलोवाट सोलर पंप योजना के अनुसार 5 एचपी की मोटर चलाने के लिए क्या प्राप्त है सोलर पंप योजना कितने समय में किसान के कृषि फार्म पर से लग जा सकती है इसके लिए अनुदान राशि कब तक अपने खाते में जमा होती हैं और क्या क्या प्रक्रिया अपने को अपना नहीं पड़ती है कृपया बताने का कष्ट करें
जिला रतलाम में यह कार्यालय कहां पर स्थित है किसान किस प्रकार इनसे संपर्क कर सकता है कितने समय में के योजना का लाभ किसान उठा सकता है बताने का कष्ट करें