
आयकर अधिनियम की धारा 89 के तहत राहत | फॉर्म 10E जमा कैसे करे | How to file your ITR in hindi | एक कर्मचारी, जो आयकर अधिनियम की धारा 89 के तहत राहत के हकदार है, उनको को फॉर्म 10E जमा करना आवश्यक है। इससे वो धारा 89 फायदा ले सकते है तथा अपने आयकर को काम कर सकते है।
अगर आप भी इनकम टैक्स (आय कर) का भुक्तं करते है तो आप को आय कर की धरा 89 के तहत मिलने वाली आय कर छूट के बारे में जाजना जरुरी है इसके तहत आप भी आपने इनकम टैक्स (आय कर) को काम कर सकते है इसके लिए आप को फार्म 10 E को भरना पड़ेगा। यदि आपने आईटीआर दाखिल करने के बाद फॉर्म 10 E दायर किया है, तो आयकर विभाग आईटीआर में धारा 89 राहत का दावा नहीं कर सकता है। इसे आप को आयकर भरते टाइम ही भरना पड़ेगा।
जब किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता (जहां पर वो नौकरी करता है) से अग्रिम या बकाया (जैसे सरकारी कर्मचारियों को कई बार वेतनमान की लागु होने की तिथि से बड़े में वेतनमान मिलना सुरु होता है इस अवस्था में उन्हें एक मुस्त रकम एरियर के रूप में प्राप्त होती है) एक मुस्त अमाउंट प्राप्त होता है, तो इस स्थिति में आय कर में देय रकम में वर्ष करों में वृद्धि होती है। ऐसी कठिनाई को कम करने के लिए कर राहत (धारा 89 के तहत राहत) प्रदान की जाती है। यदि कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है, तो यह राहत व्यक्ति के करों को कम कर देगी।
धारा 89 राहत का दावा निम्नलिखित परिस्थितयो में किया जा सकता है
- बकाया या अग्रिम में वेतन प्राप्त होने पर
- भविष्य निधि से समयपूर्व वापसी पर
- पारिवारिक पेंशन के बकाया प्राप्त होने पर
- ग्रैच्युइटी प्राप्त होने पर
- पेंशन एक मुस्त हिस्सा प्राप्त होने पर
- रोजगार की समाप्ति पर मुआवजा प्राप्त होने पर
एक कर्मचारी, जो धारा 89 के तहत राहत के हकदार है उसको इसका फायदा उठाने के लिए फॉर्म 10 E जमा करने की आवश्यकता है। इसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है और आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले दायर किया जाना है। यदि आपने आईटीआर दाखिल करने के बाद फॉर्म 10 E दायर किया है, तो आयकर विभाग आईटीआर में धारा 89 राहत का दावा नहीं कर सकता है।
10 E को ई-फाइल करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया की व्याख्या की है।
1. www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और अपने पैन और पासवर्ड से लॉगिन करें।

2. मेनू से ई-फाइल> आयकर फॉर्म पर जाएं
3. फॉर्म नाम के ड्रॉप-डाउन बॉक्स से रिलीज के लिए फॉर्म 10 ई- फॉर्म का चयन करें। इसके अलावा, आगे जारी रखने के लिए प्रासंगिक आकलन वर्ष और सबमिशन मोड का चयन करें।
4. अगले पृष्ठ पर, पहला टैब फॉर्म 10E भरने के बारे में सामान्य निर्देश प्रदान करता है।
5. टैब 2 में, नाम, पता, पैन इत्यादि जैसे मूल विवरण पूर्व-भरे जाएंगे। ड्रॉप-डाउन बॉक्स से आवासीय स्थिति का चयन करें।
6. भरने के लिए प्रासंगिक अनुलग्नक चुनें
- अनुलग्नक I: यह अनुबंध भरना होगा यदि कर्मचारी बकाया राशि में प्राप्त वेतन या अग्रिम या पारिवारिक पेंशन या भविष्य निधि से समयपूर्व निकासी में प्राप्त वेतन के संबंध में राहत का दावा करना चाहता है।
- अनुलग्नक II: यह अनुलग्नक 5 साल या उससे अधिक के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्राप्त ग्रैच्युइटी के संबंध में राहत का दावा करना है, लेकिन 15 साल से कम समय तक।
- अनुलग्नक IIA: यह अनुलग्नक 15 साल या उससे अधिक के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्राप्त ग्रैच्युइटी के संबंध में राहत का दावा करना है।
- अनुलग्नक III: जब रोजगार की समाप्ति पर प्राप्त मुआवजे के संबंध में राहत का दावा किया जाता है, तो अनुलग्नक III भर जाएगा।
- अनुलग्नक IV: पेंशन के कम्यूटेशन के संबंध में राहत का दावा होने पर इसे भरना होगा।
7. फॉर्म सत्यापित करें और फिर पूर्वावलोकन का चयन करें और सबमिट करें:
8. आप पूर्वावलोकन के लिए पीडीएफ प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म में कोई त्रुटि या चूक मिलती है, तो आप फॉर्म में सुधार करने के लिए ‘संपादित करें’ पर क्लिक कर सकते हैं। यदि दर्ज किए गए विवरण सही हैं, तो फॉर्म के अंतिम जमा करने के लिए कोई भी आगे बढ़ सकता है।